
रायगढ़। जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार हो रहे हादसों और मजदूरों की मौत के मामलों में अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले पांच उद्योगों पर कुल ₹8 लाख 83 हजार का अर्थदंड लगाया है।
विभाग के उप संचालक राहुल पटेल ने बताया कि जिले के कई उद्योगों में सुरक्षा नियमों का पालन न किए जाने के कारण मजदूरों की मौत और घायल होने की घटनाएं सामने आईं। जांच में कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर इन मामलों में आपराधिक प्रकरण तैयार कर श्रम न्यायालय में दायर किया गया था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद संबंधित उद्योगों पर अर्थदंड लगाया है।
इन उद्योगों पर लगा जुर्माना —
1. मेसर्स मां मंगला इस्पात कंपनी – ₹2,40,000
2. मेसर्स शंभावी इस्पात प्रा. लि. – ₹1,65,000
3. मेसर्स मां मणि आयरन एंड स्टील कंपनी – ₹4,20,000
4. मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड, लारा – ₹50,000
5. एनआर इस्पात – ₹8,000