छत्तीसगढ़

CG News : पूर्व MLA केरकेट्टा व 10 पर FIR दर्ज,कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई…

CG News : बिलासपुर छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित ईसाई कब्रिस्तान के नाम दर्ज जमीन की राजस्व रिकार्ड में कूटरचना और षडयंत्र कर खरीद-बिक्री करने के मामले में कोरबा पाली- तानाखार के पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्‌टा और उसके बेटे सहित 10 अन्य के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। सिविल लाइन पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की है।

दरअसल, 2018 में कांग्रेस सरकार में विधायक चुनाव जीतने वाले मोहितराम को मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी। सरकार ने उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा दिया था।

आरोप है कि मोहितराम केरकेट्‌टा ने अपने पद का दुरुपयोग कर बिलासपुर में कुदुदंड के चर्च ऑफ ख्राइस्ट मिशन इन इंडिया के कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज करीब एक एकड़ जमीन की खरीदी अपने बेटे शंकर केरकेट्‌टा के नाम पर की थी।

Also Read: CG News : शक ने ली बेटी और पत्नी की जान, आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त में

 99 लाख में खरीदी 5 करोड़ की जमीन

संस्था के कथित पदाधिकारियों ने तत्कालीन विधायक पाली-तानाखार विधायक मोहितराम केरकेट्टा और उनके बेटे के पास एक एकड़ जमीन को 99 लाख 22 हजार 500 रुपए में बेच दी। इसमें गवाह संस्था का वाहन चालक अरुण टोप्पो को बनाया गया है। बेची गई जमीन संस्था के रिकार्ड में ईसाई कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है।

इसके अलावा पूर्व में चले न्यायिक मामले में भी जमीन को कब्रिस्तान बताया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि जमीन की कीमत करीब पांच करोड़ रुपए है जिसका सौदा भी इसी मूल्य पर किया गया है।

आपसी सौदे में जमीन की कीमत 99 लाख रुपए बताकर बाकी के पैसों का बंदरबाट किया गया है, जबकि संस्था के सदस्यों को कब्रिस्तान की जमीन बेचने का अधिकार नहीं है और नहीं क्रेता को भी कब्रिस्तान की जमीन को खरीदने का अधिकार है।

 परिवाद पर आदेश के बाद अब FIR

विद्यानगर निवासी आलोक विल्सन ने जमीन में कूटरचना और षडयंत्र कर धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस से की थी। उन्होंने बताया था कि वे चर्च आफ ख्राइस्ट मिशन इन इंडिया कुदुदंड के सदस्य हैं। संस्था के माध्यम से तीन राज्यों में धार्मिक, शैक्षणिक और ट्रेनिंग स्कूलों का संचालन किया जाता है।

संस्था के पदाधिकारियों का हर तीन साल में चुनाव होता है। चुने हुए सदस्यों की जानकारी पंजीयक फर्म्स और संस्थाएं को दी जाती है। वर्ष 2009-10 के बाद से संस्था का चुनाव नहीं हुआ है।

उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन के रिकार्ड में कूटरचना, षडयंत्र कर गलत तरीके से बेचने पर कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर उन्होंने कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

प्रार्थी आलोक विल्सन की ओर से

CG News  : बैरन उर्फ बिरन साय कुजुर , बिरिम साय टोप्पो , दीपक फिलीमोन , महावीर कुजूर , हेमिल्टन थामस , जे.डब्लू. दास , कु. पुष्पा मिंज , अरूण टोप्पो , शंकर केरकेटटा , मोहित केरकेट्टा के विरुद्ध धारा

120-B, 403, 406, 420, 467, 468 भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर लिया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button