राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उद्यानिकी फसल उत्पादकों को मिलेगी 9 हजार रूपए प्रति एकड़ आर्थिक सहायता़, उद्यानिकी फल-सब्जी-फूल उत्पादक किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर 2021 तक

जशपुरनगर 06 अक्टूबर 2021/राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उद्यानिकी फसल उत्पादकों को 9 हजार रूपए प्रति एकड़ आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना के लिए उद्यानिकी फसल जैसे- फल, सब्जी, मसाले, पुष्प में से कोई भी फसल खरीफ 2021 में लगाने वाले कृषक पात्र है। कृषक अपने क्षेत्र के ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से योजना का आवेदन पत्र लेकर पूर्ण रूप से भरकर अपने आधार कार्ड एवं बैंक खाता की छायाप्रति के साथ जाकर सत्यापन कराकर अनुदान पत्र जमा करेंगे। संबंधित ग्रामीण उद्यानिकी, कृषि विस्तार अधिकारी कृषक सत्यापन पश्चात नजदीकी प्राथमिक सहकारी समिति में जमा करेंगे, जो आवेदन की पूर्ण विवरणी यूनिफाईट फार्मल पोर्टल पर दर्ज करेंगे। कृषक के आवेदन जमा करने से पोर्टल पर आवेदन की जानकारी अंकित करने के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 है। संबंधित क्षेत्र के पटवारी द्वारा गिरदावरी के साथ-साथ पोर्टल पर अनुदान के लिए आवेदित रकबा का मिलान कर वास्तविक फसल का रकबा दर्ज की जाएगी। पटवारी द्वारा गिरदावरी पश्चात दर्ज रकबा अनुसार प्रति एकड़ 9 हजार रूपए के मान से उद्यानिकी फसल के रकबा अनुसार अनुदान राशि सीधे कृषक के बैंक खाते में शासन द्वारा जमा की जाएगी। खरीफ 2020 में धान उपार्जन के लिए पंजीयन, विक्रय किए गए रकबे पर ही उद्यानिकी फसलें फल, सब्जी, मसाले या फूल वाली फसले रोपण करने वाले किसान भी पंजीयन करा सकते है जिन्हें प्रति एकड़ राशि 10 हजार की पात्रता होगी।
सहायक संचालक उद्यानिकी श्री आर.एस.तोमर ने सभी खंड प्रभारी कृषि, उद्यान, कृषि कालेज, उद्यानिकी कालेज से आग्रह किया है कि राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के तहत सभी ऐसे कृषक जिनके द्वारा खरीफ में उद्यानिकी फसले लगाई है उन सभी किसानों को 9 हजार रूपए एवं धान के बदले अन्य फसल वाले किसानों को 10 हजार रूपए दिये जाने है। उन्होंने सभी से निवेदन है कि इस योजना का प्रचार-प्रसार अपने अपने कार्यक्षेत्र में करने का कष्ट करें जिससे अधिक से अधिक कृषक लाभ प्राप्त कर सकें।

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