
नवंबर महीने के अब आखिरी दो दिन बचे हैं। इन दो दिनों में कुछ जरूरी काम निपटा लीजिए। दरअसल, पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने से लेकर UAN और आधार लिंकिंग की डेडलाइन 30 नवंबर है। कहने का मतलब ये है कि डेडलाइन तक ये सभी काम निपटा लेने होंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि क्या दिक्कतें आ सकती हैं।
जीवन प्रमाण पत्र : किसी भी पेंशनभोगी को हर साल एक जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। इसके जरिए पेंशनर अपने जिंदा होने का सबूत देते हैं। इस प्रमाण पत्र के जरिए सरकार को भी पता चल जाता है कि पेंशन की रकम सही आदमी के बैंक खाते में जा रही है। अगर आपने इसे जमा नहीं कराया तो पेंशन रोकी भी जा सकती है। ऐसे में जीवन प्रमाण पत्र 30 नवंबर तक उस बैंक, डाकघर या वित्तीय संस्थान में जमा करा दें, जहां से पेंशन आती है। हालांकि, EPS पेंशनर को इस मामले में थोड़ी राहत जरूर है।
यूएएन और आधार लिंकिंग: ईपीएफओ से जुड़े हैं तो 30 नवंबर तक UAN और आधार को लिंक करा लेना जरूरी है। अगर आप चूक गए तो 1 दिसंबर से आपके पीएफ अकाउंट में कंपनी की ओर से आने वाला कॉन्ट्रिब्यूशन रोका जा सकता है। वहीं, EPF अकाउंट से पैसा निकालने में भी परेशानी हो सकती है। आप EPFO वेबसाइट, उमंग ऐप या EPFO ऑफिस जाकर इस काम को करा सकते हैं।
अगर आप सस्ती ब्याज दर पर होम लोन लेना चाहते हैं तो 30 नवंबर तक मौका है। दरअसल, LIC हाउसिंग फाइनेंस होम लोन के लिए 6.66 फीसदी की ब्याज दर पर लोन दे रहा है। वहीं, प्रोसेसिंग फीस पर भी राहत मिलेगी। यह ब्याज दर 700 या उससे अधिक के सिबिल स्कोर वाले सभी कर्ज लेने वालों के लिए उपलब्ध है, चाहे उनका पेशा कुछ भी हो। इसकी डेडलाइन 30 नवंबर है।