बिलासपुर में एयरपोर्ट में सुविधाओं के विस्तार को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
बिलासपुर एयरपोर्ट में सुविधाओं के विस्तार को लेकर चल रही जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एयरपोर्ट अर्थाटी ऑफ इंडिया (AII) से पूछा कि कब तक नाइट लैंडिंग शुरू होगी। जवाब में AII ने कहा कि उपकरण लगाने में दो साल लगेंगे।
बिलासपुर एयरपोर्ट में हवाई सुविधा की विस्तार को लेकर दो जनहित याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई लंबे समय से चल रही है। बुधवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के एडवोकेट सुदीप श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि पिछले आदेश में एयरपोर्ट में सुविधाएं शुरू करने के लिए निर्देशित किया गया था। एयरपोर्ट के विकास के लिए सेना की जमीन वापस लिए बगैर ही काम शुरू करने के लिए भी कहा गया था।
हाईकोर्ट ने यह भी पूछा था कि नाइट लैंडिंग के लिए जरुरी मशीन डीवीओआर कब तक लगाई जा सकेगी इस संबंध में जानकारी मांगी थी। AII ने इसकी जानकारी अब तक नहीं दी है। न ही यह बताया है कि नाइट लैंडिंग की सुविधा कब तक शुरू हो पाएगी।
AII ने कहा- नाइट लैंडिंग में लगेगा दो साल जवाब में एयरपोर्ट एथारिटी आफ इंडिया की ओर से बताया गया कि नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू होने में अभी देरी है। उपकरण लगाने में अभी दो साल तक वक्त लगेगा। वहीं, राज्य शासन ने यह भी बताया कि डीवीओआर भी मंगाया जा रहा है। सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने AII को निर्देश दिया कि विभाग के किसी सक्षम अधिकारी का हलफनामा के साथ पूरी जानकारी डिवीजन बेंच के समक्ष पेश करें, जिसमें इस बात की जानकारी विशेष रूप से दी जाए कि दक्षिण कोरिया से डीवीओआर सहित अन्य उपकरणों की आपूर्ति कब तक की जाएगी और कब तक बिलासपुर एयरपोर्ट को यह उपकरण मिल जाएंगे। चीफ जस्टिस ने महत्वपूर्ण जानकारी पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।