NDA की प्रवेश परीक्षा में पहली बार बैठेंगी लड़कियां, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया आदेश

नई दिल्ली: देश की प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) में शामिल होने का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए बड़ी खबर है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उनके फेवर में बड़ा फैसला दिया है.

 

5 सितंबर को होनी है परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए. यह प्रवेश परीक्षा 5 सितंबर को होनी है. कोर्ट ने कहा कि इस परीक्षा के बाद NDA में महिलाओं की फाइनल एंट्री कोर्ट में चल रहे मुकदमे के अंतिम फैसले के अधीन होगी.

 

काफी समय से लड़कियां कर रहीं थीं मांग

बताते चलें कि लड़कियों को अब तक नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं थी. लड़कियां और उनके परिजन इस संबंध में काफी समय से सरकार से छूट देने की मांग कर रहे थे. इस संबंध में सरकार की ओर से कोई फैसला न लिए जाने पर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है.

इस राज्य में है नेशनल डिफेंस एकेडमी

महाराष्ट्र में पुणे के पास खड़कवासला में बनी नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) देश में सैन्य अधिकारी तैयार करने का प्रसिद्ध संस्थान रहा है. यहां पर 12वीं के बाद एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के जरिए दाखिला दिया जाता है. यहां पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाने की चाह रखने वाले सभी कैडेटों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाता है. 3 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कैडेटों को उनकी पसंद की सेनाओं के प्रशिक्षण के लिए संबंध एकेडमी में भेज दिया जाता है.

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