
हीराकुंड एक्सप्रेस के आगे पत्थर रखने वाला आरोपी गिरफ्तार, रेलवे सुरक्षा बल ने की कार्रवाई
बिलासपुर। रेलवे ट्रैक पर अवरोध उत्पन्न करने और यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने के मामले में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 28 दिसंबर की रात की है, जब विशाखापत्तनम-अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस (20807) के लोको पायलट ने खोड़री और भनवारटंक स्टेशनों के बीच अप टनल में रेलवे ट्रैक पर पत्थर होने की सूचना दी थी।
टनल की नाली के स्लैब से लाए गए पत्थर
घटना में पुष्टि हुई कि टनल की नाली के स्लैब के पत्थरों को रेलवे ट्रैक पर रखा गया था। इस गंभीर घटना की सूचना मिलते ही रेलवे विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। उन्होंने ट्रैक का निरीक्षण कर पत्थरों को हटाया और ट्रेन यातायात को बहाल किया।
रेलवे अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज
जांच के दौरान रेलवे सुरक्षा बल ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। आरोपी के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153 और 174(c) के तहत मामला दर्ज किया गया है। रेलवे अधिनियम के अनुसार, इस प्रकार की हरकत यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की श्रेणी में आती है और इसके लिए पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।
यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे सतर्क
इस घटना ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रेलवे ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रेलवे ने दी चेतावनी
रेलवे ने जनता से अपील की है कि ऐसी हरकतें न करें, क्योंकि ये न केवल यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं बल्कि इसके गंभीर कानूनी परिणाम भी हो सकते हैं। रेलवे सुरक्षा बल की टीम सतर्कता बरतते हुए ट्रैक की निगरानी बढ़ाने पर काम कर रही है।