अदालत ने मां-बेटी से रेप कर हत्या के दोषी को सुनाई मौत की सजा

भारत (India) में अलग-अलग राज्यों से आए दिन लड़कियों महिलाओं के साथ रेप-गैंगरेप (Rape-Gange Rape) और छेछाड़ की घटनाएं आये दिन सामने आते रहती हैं। हालांकि, भारत (India) में रेप के आरोपियों को कड़ी सजा दी जाती है, इसके बावजूद भी लोग इस तरह के अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला गुजरात से सामने आया है। गुजरात (Gujarat) में सूरत की एक कोर्ट (Surat court) ने महिला और उसकी नाबालिग बेटी (Minor Giral Daughter) के साथ रेप कर हत्या (Murder) करने के एक मामले में दोषी को फांसी (sentenced to death) की सजा सुनाई है। जबकि कोर्ट ने एक अन्य आरोपी को इस मामले में दोषी करार देते हुए उम्र कैद (life imprisonment) की सजा सुनाई गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, साल 2018 में इस घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएच धमानी की यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO- पॉक्सो) की विशेष कोर्ट (Special Court) ने दोषी हर्ष सहाय गुर्जर (Harsh Sahai Gurjar) को फांसी की सजा और हरिओम गुर्जर (Hari Om Gurjar) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पीएन परमार ने कहा कि कोर्ट ने गुजरात सरकार (Gujarat government) को महिला और लड़की के पिता को संयुक्त रूप से 7.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

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