क्राइमछत्तीसगढ़न्यूज़

नाबालिको से बी.सी.पी.पी. प्लांट दर्री मे चोरी कराने वाले सुरक्षागार्ड, सुरक्षा सुपरवाईजर एवं कबाड़ी पर धारा 95 बीएनएस एवं किशोर न्याय (बच्चो की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 83 जोड़ी गई

नाबालिको से बी.सी.पी.पी. प्लांट दर्री मे चोरी कराने वाले सुरक्षागार्ड, सुरक्षा सुपरवाईजर एवं कबाड़ी पर धारा 95 बीएनएस एवं किशोर न्याय (बच्चो की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 83 जोड़ी गई।

⏺️नाबालिको का संगठित कर करवाते थे बी.सी.पी.पी. प्लांट दर्री मे चोरी

थाना दर्री में अपराध क्रमांक 239/2024 धारा 331 (3), 305, 317 (2) बीएनएस दर्ज कर विवेचना किया गया। विवेचना के दौरान  पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा  सिद्धार्थ तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कोरबा  यूबीएस चौहान, के मार्गदर्शन पर नगर पुलिस अधीक्षक महोदय दर्री रविन्द्र कुमार मीणा द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया, इसी क्रम मे आरोपियों की पतासाजी करने पर अटल आवास लाटा दर्री के बादल कुमार सारथी एवं सतीश यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उनके द्वारा सुरक्षागार्ड कोमलपाटी नागराज, प्रकाशकुंज साहू, सुरक्षा सुपरवाईजर अनमोल धारिया के कहने पर अटल आवास के नाबालिक लड़को के साथ मिलकर बी.सी.पी.पी. प्लांट दर्री मे चोरी करना स्वीकार किये तथा चोरी किये गये सामान को नीलगिरी बस्ती निवासी जन्नू कुर्रे तथा उसका पुत्र शंभु कुर्रे कबाड़ी वाले के पास बेच देना बताये। मामले मे कबाड़ी संचालक जन्नू कुर्रे को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर चोरी का खरीदा गया लोहे का कटा हुआ स्क्रैप 60 कि.ग्रा. को फर्टिलाईजर के जंगल मे छुपाकर रखना बताये जाने पर उक्त लोहे का कटा हुआ स्क्रैप 60 कि.ग्रा. को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। बाद समस्त आरोपीगणों की पता तलाश कर दिनांक 09.09.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। विवेचना के दौरान आरोपीगणों के द्वारा नाबालिको को संगठित कर अपराध कराये जाने पर मामले मे धारा 95 बीएनएस एवं किशोर न्याय (बच्चो की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 83 जोड़ी गई है।

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