
पर्यावरण नियमों का उल्लंघन: 14 उद्योगों पर 10.51 लाख रुपये का जुर्माना
बिना उचित कवरेज के कच्चे माल व अपशिष्ट परिवहन पर कार्रवाई
रायगढ़, 25 फरवरी 2025 – जिले में कच्चे माल, उत्पाद और अपशिष्ट परिवहन के दौरान पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर गठित संयुक्त जांच दल ने निरीक्षण के दौरान 14 उद्योगों को नियमों का उल्लंघन करते पाया, जिसके चलते उन पर 10 लाख 51 हजार 850 रुपये का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया गया है।
संयुक्त जांच दल की कार्रवाई
पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिए गठित जिला स्तरीय जांच कमेटी ने 15 से 21 फरवरी 2025 के बीच चंद्रपुर, कोडातराई, हमीरपुर, ढिमरापुर, तमनार, घरघोड़ा, पलगढ़ा सहित कई क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया।
जांच के दौरान सामने आए प्रमुख उल्लंघन:
- परिवहन वाहनों में उचित कव्हरिंग का अभाव
- ट्रॉली में 5 सेमी फ्री बोर्ड स्पेस न होना
- वाहन पर संबंधित नोडल अधिकारी का नाम अंकित न होना
- कच्चे माल, उत्पाद व अपशिष्ट का बिना तारपोलिन ढके परिवहन
क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी अंकुर साहू ने बताया कि पर्यावरण विभाग, रायगढ़ द्वारा इन उल्लंघनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित उद्योगों पर जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भविष्य में परिवहन नियमों का सख्ती से पालन हो।
सख्ती जारी रहेगी
पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उद्योगों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का सख्ती से पालन करें, अन्यथा और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है।