काम की खबर: जानिए PAN कार्ड की वैलिडिटी कब तक हैती है?
नई दिल्ली किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप सरीखे भारत में उसका एक ही पैन कार्ड नंबर हो सकता है. इसके एक बार जारी हो जाने के बाद इसमें दर्ज जानकारी में तो फेरबदल हो सकता है लेकिन, पैन कार्ड नंबर में कोई बदलाव नहीं होता है. भारत सरकार के आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 139 ए के तहत एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पैन कार्ड रख सकता है. किसी व्यक्ति के एक से अधिक पैन कार्ड पाये जाने की दशा में उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लग सकता है. लेकिन यदि आपने अपना एक बार पैन कार्ड बनवा लिया है तो आपको इसकी वैलिडिटी के लिए कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है.
कब तक रहेगी वैलिडिटी?
आपका एक बार पैन कार्ड बन जाने के बाद यह जीवन भर वैलिड रहेगा. आपके पता बदलने से इसकी वैलिडिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. हालांकि आपके द्वारा आपके पैन कार्ड में दी गयी जानकारियों पर बदलाव के लिए आवेदन किया जा सकता है.
कब निष्क्रिय हो सकता है आपका पैन कार्ड?
15 मार्च 2018 में भारत सरकार के तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री संतोष कुनार गंगवार ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में 11.44 लाख पैन कार्ड के निष्क्रिय किये जाने की जानकारी दी थी. संतोष गंगवार ने लिखित जवाब में बताया था कि 27 जुलाई 2017 तक 11,44,211 ऐसे पैन कार्ड की पहचान की गयी ती जिसमें जिसमें एक ही व्यक्ति के नाम से एक से अधिक पैन कार्ड जारी थे. उन्होंने बताया था कि ऐसा पैन आवंटन के नियम के तहत किया गया है.
क्या कहता है पैन आवंटन का नियम?
“पैन आवंटन का नियम है प्रति व्यक्ति एक पैन” भारत सरकार के आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 139 ए के मुताबिक एक व्यक्ति अधिकतम एक ही पैन कार्ड रख सकता है. इसी सेक्शन के सातवें प्रावधान के अनुसार जिस व्यक्ति के नाम से एक पैन कार्ड आवंटित किया जा चुका है वह नये पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है. ऐसा करना सेक्शन 139 ए का उल्लंघन है और इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.