कोविड-19 संक्रमण के दौरान बालको के अंतरिम अवधि के लिए आश्रय हेतु जिले में संचालित बाल गृह, खुला आश्रय, दत्तक ग्रहण एजेंसी को किया गया चिन्हांकित

निःशुल्क टोल फ्री नंबर चाइल्ड लाईन 1098 तथा बाल कल्याण समिति के सदस्यों से संपर्क कर दिया जा सकता है सूचना

जशपुरनगर 09 मई  2021/ कलेक्टर श्री महादेव कावरे के मार्गदर्शन एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के दिशा-निर्देश में किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बाल संरक्षण के तहत एवं भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशो के अनुसार  ऐसे बालक जिनके माता-पिता कोविड-19 संक्रमण के कारण बालकों की देखरेख में असमर्थ है को अंतरिम अवधि के लिए आश्रय दिए जाने हेतु किशोर न्याय अधिनियम के अधीन जिले में पंजीकृत  एवं संचालित बाल देख रेख संस्था, बालको के लिए बाल गृह,  बालिकाओ के लिए खुला आश्रय एवं 0-6 वर्ष के बालक बालिकाओ के लिए दत्तक ग्रहण एजेंसी का चिन्हांकन  किया गया है। ऐसे बालक- बालिकाओ के आश्रय हेतु बाल कल्याण समिति के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर  नियमानुसार अंतरिम अवधि के लिए आश्रय दिए जाने हेतु कार्यवाही किया जाएगा। इस हेतु चाइल्ड लाईन निःशुल्क टोल फ्री नंबर 1098 तथा बाल कल्याण समिति के सदस्यों के दूरभाष नंबर पर भी संपर्क कर सूचना प्रदान किया जा सकता है।
जिला बाल कल्याण समिति के अंतर्गत  अध्यक्ष श्रीमती निर्मला जांगड़े  मोबाईल नंबर 8839511402 एवं  सदस्यों में श्री सुभाष कुमार आर्यवर्ती   मोबाईल नंबर 9770967821, श्री विजय कुमार गुप्ता मोबाईल नंबर 9424180551, श्रीमती डोली कुशवाहा मोबाईल नंबर 9340916158, एवं श्रीमती इंदु यादव मोबाईल नंबर 9171420846 शामिल है। जिनसे संपर्क कर ऐसे बालकों के अंतरिम आश्रय हेतु सूचना प्रदान किया जा सकता है।

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