तहसीलदार कोर्ट में तलब किए गए भगवान शिव, जुर्माने के साथ हो सकती है बेदखली की कार्रवाई, जानें मामला

रायगढ़. छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर निगम अंतर्गत वार्ड क्रमांक 25 में अवैध भूमि कब्जा का अनोखा मामला सामने आया है. इसमें कब्जाधारी के तौर पर भगवान शिव को भी पार्टी बनाया गया. राजस्व न्यायालय रायगढ़ में तहसीलदार ने शिव मंदिर के नाम से नोटिस निकाला है, जिसमें भगवान शिव को न्यायालय में आकर अपने पक्ष रखने और मंदिर से संबंधित दस्तावेज पेश करने के आदेश दिए गए हैं. इसके बाद सब हैरान हैं. हर जगह नोटिस की चर्चा होने के बाद प्रशासन ने भी अपना पक्ष रखा और इसे मानवीय भुल बताया है. हालांकि नोटिस को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा चल रही है.

दरअसल पूरा मामला यह है कि रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 25 की सुधा राजवाड़े नामक महिला ने हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, उसमें अपनी भूमि तक पहुंच मार्ग ना मिलने और लोगों द्वारा रास्ते पर अवैध कब्जा करने की शिकायत की गई थी. उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के आदेश के बाद तहसील न्यायालय रायगढ़ में कौहाकुंडा क्षेत्र के 25 लोगों को उनका पक्ष रखने और अपने काबीज भूमि के संबंध में दस्तावेज के साथ न्यायालय में प्रस्तुत होने के लिए नोटिस जारी किया गया. जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया, उनमें शिव मंदिर का नाम भी शामिल है. इस नोटिस को देखने के बाद सब हैरान रह गए. गांव में तालाब के पास बने शिव मंदिर को तहसीलदार कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है.

तहसीलदार ने दिया यह तर्क
पूरे मामले में राजस्व न्यायालय के नायब तहसीलदार विक्रांत राठौर ने बताया कि एक मानवीय भूल की वजह से शिव मंदिर को नोटिस गया है. क्योंकि ऑपरेटर ने शिव मंदिर के पुजारी शिव मालाकार के नाम की जगह सीधे शिव मंदिर लिखकर नोटिस भेज दिया. इसे सुधार लिया गया है. मामले में सभी से दस्तावेज मंगाए गए हैं. यदि अवैध कब्जा मिलता है तो जुर्माने की कार्रवाई के साथ ही बेदखली की कार्रवाई भी की जा सकती है. फिलहाल पूरे प्रकरण में जांच चल रही है.

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