
दुकान खोलने के संबंध में संशोधित आदेश हुई जारी….. कलेक्टर ने जारी किया आदेश
जशपुर 25 मई 2021– जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे ने दुकान खोलने के संबंध में संशोधित आदेश जारी किया है, आदेश में लिखा हुआ है कि जिले में अब दुकाने सुबह 9:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक खुल सकेंगे । आज इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किया गया है दुकानदारों को कोविड-19 के मापदंडों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग , मास्क और सेनीटाइजर का उपयोग करना होगा। ठेले , खोमचे और सैलून अभी भी बंद रहेंगे। विवाह के लिए अधिकतम 10 लोगों की अनुमति दी जा सकेगी।
कृपया आदेश की कंडिका 5, 6, 7 को विलोपित करने के बारे में पढ़िए। पूर्व के आदेश की कंडिका 5, 6, 7 में अलग-अलग दिन नियत किया गया था , उसे अब विलोपित किया गया है। इसका मतलब सभी दुकान शाम 6:00 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन आम जनता को और दुकानदारों को समझना होगा कि कोविड-19 के सभी मापदंडों का पालन नहीं करने पर हम पुनः पुरानी स्थिति में आ सकते हैं, इसलिए सभी को सहयोग करना चाहिए।
