पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई, औद्योगिक इकाइयों पर करीब 2.80 करोड़ की क्षतिपूर्ति

रायगढ़, आपकी आवाज़ सीजी: क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला रायगढ़ द्वारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नियमों एवं अधिसूचनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सतत निरीक्षण एवं निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित इकाइयों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का उल्लंघन पाए जाने पर विभिन्न औद्योगिक इकाईयों पर 2 करोड़ रुपए से अधिक की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।
निरीक्षण अवधि में औद्योगिक इकाइयों द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974, फ्लाई ऐश अधिसूचना 2021 तथा कच्चे माल, उत्पाद एवं अपशिष्ट परिवहन हेतु जारी स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (आदेश दिनांक 26.06.2024) के प्रावधानों का उल्लंघन सामने आया। इसके तहत 10 औद्योगिक इकाइयों को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम की धारा 31(क) के अंतर्गत नोटिस, 02 इकाइयों को जल अधिनियम की धारा 33(क) के अंतर्गत नोटिस तथा 04 औद्योगिक इकाइयों को दोनों अधिनियमों के तहत नोटिस जारी किए गए। इसके अलावा 10 औद्योगिक इकाइयों को वायु एवं जल अधिनियम के अंतर्गत निर्देश तथा 01 औद्योगिक इकाई को वायु अधिनियम की धारा 31(क) के तहत निर्देश जारी किए गए।
मंडल द्वारा नियमों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड भी लगाया गया। सम्मति शर्तों के उल्लंघन पर 89 औद्योगिक इकाइयों से कुल 61 लाख 90 हजार रुपये, फ्लाई ऐश परिवहन में अनियमितता पर 66 लाख 54 हजार 330 रुपये, फ्लाई ऐश के अवैध अपवहन पर 34 लाख 2 हजार 355 रुपये तथा कच्चे माल, उत्पाद एवं अपशिष्ट परिवहन के एसओपी उल्लंघन पर 1 करोड़ 17 लाख 31 हजार 493 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। इस प्रकार जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि में कुल 2,79,78,178 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूली गई। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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