
फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वाले प्रधान पाठक निलंबित, जांच में आरोप सही पाए गए
बलरामपुर-रामानुजगंज, 06 मई 2026: जिले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी पाने के मामले में एक प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।
कलेक्टर से की गई थी शिकायत
जानकारी के अनुसार ग्राम कुशफर निवासी सत्यनारायण ने 11 अप्रैल 2025 को कलेक्टर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि फर्जी दस्तावेजों और गलत पिता के नाम का उपयोग कर सरकारी नौकरी हासिल की गई है।
जांच में सामने आई गड़बड़ी
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच कराई गई। जांच के दौरान दस्तावेजों की पड़ताल और ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें शिकायत सही पाई गई।
जांच रिपोर्ट के अनुसार, शासकीय प्राथमिक शाला कोल्हुआ के प्रधान पाठक का वास्तविक नाम रामदुलार (पिता जीतू) बताया गया, जबकि उन्होंने लालमन सिंह (पिता रामवृक्ष) के नाम से नौकरी प्राप्त की थी।
आचरण नियमों के उल्लंघन का मामला
जांच में इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन माना गया। इसके बाद संबंधित प्रधान पाठक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
निलंबन अवधि में तय किया गया मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान प्रधान पाठक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय रामचंद्रपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा।
विभागीय जांच भी होगी
जिला शिक्षा अधिकारी मनी राम यादव ने बताया कि मामले में नियमित विभागीय जांच की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है और आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।


