जनपद पंचायत पथरिया पंचायत अधिनियम की धज्जियां उड़ाते हुए

निलेश अग्रवाल पथरिया

मुंगेली जिले के पथरिया जनपद पंचायत इस समय काफी सुर्खियों में है ।जहां एक ओर जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान को लेकर या फिर किसी भी पंचायत के काम को लेकर पंचायत के विकास कार्य मे भी कई नियम नये बनाये गये पंचायत के द्वारा आहरण में भी जनपद पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी का एनओसी की काफी अनिवार्य कर दी गई ।15 वे वित्त की राशि मे भी जनपद पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी के अनुमोदन (हस्ताक्षर) के उपरांत राशि आहरण की अनुमति दी जा रही है जबकि 15 वे वित्त की राशि के लिये शासन द्वारा पंचायत बैठक में कार्य करने के लिए जी पी टी पी तैयार कर ऑनलाइन किया जाता है ।जी पी टी पी के अनुसार ही पंचायत को कार्य करना होता है। और पंचायत अधिनियम में भी यह अधिनियम बनाया गया है कि पंचायत बैठक के बाद पंचायत प्रस्ताव में केवल सरपंच ओर सचिव को राशि आहरण की अनुमति होगी । ओर इस तरह से पंचायत के कार्यो को लेकर मूल्याकंन ओर सत्यापन कार्य मे भी विलंब किया जा रहा है ।बिना लेनदेन के मूल्यांकन सत्यापन का कार्य नही किया जा रहा है ।जनपद पंचायत में दिन मंगलवार को सामान्य सभा की बैठक रखी गई थी ।बैठक तो रख ली गई लेकिन केवल कागज के पन्नो पर ही बैठक रखी गई ।बैठक में बिना जानकारी लिए ही पहुंचे अधिकारी कोइ एजेंडा नही ।आम जनता को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके और शासन द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल सके इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर सामान्य सभा की बैठक रखी जाती है । परन्तु अधिकारी बिना जानकारी के बैठक में आ गये ।जिससे नाराज होकर जनपद सदस्यों ने सामान्य सभा को निरस्त कर दिया गया ।जनपद सदस्यों ने बताया कि इस के पहले भी एक बैठक निरस्त किया गया था । जनपद सदस्यों ने यह भी बताया कि यह शिकायत मुंगेली कलेक्टर के पास भी सभी सदस्यों के द्वारा की जाएगी ।
नारायण बंजारे
मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पथरिया के द्वारा
सरपंचों को जी पी टी पी के अनुसार कार्य कर राशि आहरण करने की अनुमति दी जा रही है।
मूल्याकंन सत्यापन में वसूली की जानकारी नही है। कोइ शिकायत अगर आती है तो अवश्य कार्यवाही की जायेगी ।
जनपद सदस्यों का कहना है कि कोइ एजेंडा नही कोई जानकारी नही है करके बैठक निरस्त कर दिया गया ।

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