नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर, भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

🔸 थाना तपकरा में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 83/2021 धारा 363, 366(क), 376 (2)(छ) भा.द.वि. एवं 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध।

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➡️घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 24.08.2021 को थाना तपकरा क्षेत्र निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति ने थाना तपकरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी 17 वर्षीय नाबालिग लड़की दिनांक 18.08.2021 को प्रातः 10 बजे घर में बिना किसी को बताये कहीं चली गई है, प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना तपकरा में धारा 363 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
➡️प्रकरण की विवेचना एवं अपहृता की पता तलाश दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि प्रार्थी की नाबालिग लड़की को ग्राम साजबहार भंडारटोली का प्रमोद साय बहला-फुसलाकर भगाकर पूंजीपथरा जिला रायगढ़ स्थित इस्पात प्लांट में ले जाकर रखा है। इस सूचना पर तत्काल थाना तपकरा से हमराह स्टॉफ के पूंजीपथरा जाकर अपहृता का इस्पात प्लांट में खोजबीन करने पर आरोपी प्रमोद साय के कब्जे से नाबालिग लड़की को बरामद किया जाकर एवं प्रकरण के आरोपी प्रमोद साय को अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया। अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से धारा 161 जा.फौ. के तहत् कथन कराने पर पीड़िता ने बताया कि प्रमोद साय द्वारा उसे वर्ष 2019 में बहला-फुसलाकर शादी करूंगा कहकर अपने घर बुला लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया तब से लगातार कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। दिनांक 18.08.2021 को प्रातः 10 बजे प्रमोद साय ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने पास बुलाकर साथ में रायगढ़ पूंजीपथरा ले जाकर एक लेबर रूम में रखा एवं उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी प्रमोद साय उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम साजबहार भंडारटोली थाना तपकरा के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर दिनांक 11.09.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
➡️प्रकरण की विवेचना, अपहृता को बरामद करने एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी तपकरा उ.नि. एल.आर. चौहान, स.उ.नि. अजय लकड़ा, आर. 582 दिनेष्वर यादव, आर. 568 राजेन्द्र रात्रे, आर. 392 अमित त्रिपाठी, म.आर. 489 निषा तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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