आहरण अधिकारियों से चेक बुक कोषालयों में जमा कराने निर्देश जारी

ई-कुबेर के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट व देयक प्राप्त होने की अंतिम तिथि 24 मार्च

जशपुरनगर 18 मार्च 2025/ छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के निर्देशानुसार 24 मार्च 2025 अपरान्ह 5.30 बजे तक समस्त चेक आहरण अधिकारी, अपने चेकबुक कोषालय अधिकारी के पास जमा करेंगे तथा उपयोग किये गए व निरंग चेक का स्पष्ट विवरण कोषालय अधिकारी को चेक बुक के साथ उपलब्ध कराएंगे।
अत्यावश्यक परिस्थितियों में 26 से 28 मार्च 2025 तक कोषालय अधिकारी, संचालक बजट से उनके ई-मेल के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को चेकबुकक उपलब्ध करायेंगे। जिस पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कोषालय अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष के लेन-देने की समाप्ति के पश्चात् आहरण एवं संवितरण अधिकारी की प्राप्ति अभिस्वीकृति लेकर चेकबुक वापस किया जा सकेगा। जारी किए गए समस्त चेकों का भुगतान 30 मार्च 2025 तक किया जाएगा।
इसी प्रकार राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के देयकों को स्वीकृत व पारित कराने एवं ऑनलाईन भुगतान के संबंध में भी निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार वर्ष 2024-25 से संबंधित समस्त देयक कोषालयों व उपकोषालयों में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 24 मार्च निर्धारित की गई है। एनएनए-स्पर्श से संबंधित समस्त भुगतान के लिए देयक स्वीकृति की अंतिम तिथि 27 मार्च निर्धारित है। अंतिम तिथि के पश्चात देयक एवं ई-पेरोल संबंधी देयक 28 मार्च तक नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए, जामा किए जा सकेगें। 24 मार्च तक स्वीकार किए गए देयाकों पर ली गई आपत्तियों के नियमानुसार निराकरण कर प्रस्तुत किए जाने वाले देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। वित्त विभाग द्वारा 24 मार्च के पश्चात् यादि कोई सहमति व स्वीकृति जारी की गई है तो उन प्रकरणों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। भारत सरकार से प्राप्त राशि से संबंधित देयकों एवं विधायकों के स्वत्वों से संबंधित देयकों, राजभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालयव निवास कार्यालय से संबंधित प्राप्त देयकों, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित देयकों पर भी उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा। समस्त कोषालय व उप कोषालय अधिकारी उक्त तिथि तक प्राप्त समस्त देयकों का निराकरण 30 मार्च 2025 तक किए जाने हेतु सुनिश्चित करेगें। समस्त कोषालय व उप कोषालय अधिकारी 24 मार्च को प्राप्त अंतिम देयक का प्रकरण, बीटीआर क्रमांक तथा देयक राशि, किए गए भुगतान की जानकारी कार्यालयीन समय के तुरंत बाद वित्त विभाग को मेल द्वारा उपलब्ध कराऐंगे। मुख्यमंत्री, मंत्री गण एवं विधायकों के स्वेच्छानुदार मद से संबंधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। कार्य विभागों एवं वन विभाग के संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को ऑनलाईन पेमेंट फाईल का जनरेशन 24 मार्च 2025 अपरान्ह 5.30 बजे के पश्चात नहीं कराने के निर्देश जारी किए गए हैं, अत्यावश्यक प्रकरण में सहमति पश्चात् ही ऑनलाईन भुगतान किया जा सकेगा। इसके साथ ही देयकों को पारित कराने एवं शासकीय जमा संबंधी वित्तीय संव्यवहारों के निष्पादन हेतु 29 मार्च 2025 एवं 30 मार्च 2025 को समस्त कोषालयों व उप कोषालयों को खुला रखा जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का ई-कुबेर पोर्टल 29 मार्च एवं 30 मार्च को खुला रहेगा।

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