पेट्रोल पंप खोलकर हर महीने करें लाखों की कमाई, मोदी सरकार ने दी नियमों में ढील

नई दिल्‍ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) ने पेट्रोल पंप खोलने के नियमों को आसान (Petrol Pump Opening Rules) कर दिया है. ऐसे में आप भी आसानी से पेट्रोल पंप खोलकर हर महीने लाखों की कमाई (Earn money) कर सकते हैं. यही नहीं सरकार ने पेट्रोल पंप मालिकों को पेट्रोल और डीजल की बिक्री (Petrol-Diesel Sale) शुरू करने से पहले इलेक्ट्रिक व्‍हीकल्‍स चार्जिंग स्टेशन (EV charging station) और सीएनजी आउटलेट स्थापित करने की अनुमति भी दे दी है.

 

एक ही पेट्रोल पंप पर मिल सकेंगी सभी सुविधाएं
पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Petroleum & Natural Gas Ministry) ने अपने 8 नवंबर 2019 के आदेश के बारे में कहा कि नई संस्थाओं को पेट्रोल पंप लगाने के नियमों में ढील दी गई है. इस आदेश के मुताबिक, पेट्रोल पंप नए वैकल्पिक ईंधन जैसे सीएनजी (CNG), एलएनजी (LNG) या पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट भी लगा सकेंगे. दूसरे शब्‍दों में कहें तो ग्राहकों को एक ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के साथ इलेक्ट्रिक कार के लिए चार्जिंग स्टेशन की सुविधा मिल सकेगी.

किसे होगी पेट्रोल पंप के आवेदन की इजाजत
मंत्रालय ने 5 अक्टूबर 2021 को जारी नोटिस में कहा कि एक अधिकृत इकाई को पेट्रोल-डीजल के लिए अपना रिटेल आउटलेट लगाने की जरूरत होगी. पेट्रोल पंप यूनिट में कम से कम एक नए वैकल्पिक ईंधन जैसे सीण्‍नजी, जैव ईंधन, एलएनजी की बिक्री के साथ ईवी चार्जिंग प्वाइंट की सुविधा देनी होगी. नये नियम न्‍यूनतम 250 करोड़ रुपये के नेटवर्थ वाली कंपनी को पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री के लिए आवेदन की इजाजत देता है. नवंबर 2019 की नीति के तहत अभी तक रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL), आईएमसी लिमिटेड (IMC), ऑनसाइट एनर्जी, असम गैस कंपनी, एमके एग्रोटेक, आरबीएमएल सॉल्यूशंस इंडिया और मानस एग्रो इंडस्ट्रीज को पेट्रोल पंप लगाने का लाइसेंस दिया गया है.

पेट्रोल पंप खोलने से जुड़ी अहम जानकारी
– पेट्रोल पंप खोलने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है. साथ ही, इसके लिए उम्र की सीमा 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और कम से कम 10वीं तक की एजुकेशन पूरी होनी चाहिए. कंपनी की ओर से पेट्रोल पंप खोलने को लेकर विज्ञापन अखबार में जारी किया जाता है.

 

– इसमें सभी नियम, शर्तों का उल्लेख होता है. इन नियमों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति संबंधित कंपनी की वेबसाइट पर डीलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है. इसके बाद कंपनी के अधिकारी निरीक्षण करते हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय पेट्रोल पंप खोलने पर पाबंदी लगा सकता है.

पेट्रोल पंप खोलने के लिए सबसे पहली जरूरत जमीन की होती है. स्टेट या नेशनल हाइवे पर कम से कम 1200 से 1600 वर्गमीटर जमीन होनी चाहिए. वहीं, शहरी क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोल रहे हैं तो कम से कम 800 वर्गमीटर जगह होनी जरूरी है. अगर खुद के नाम पर जमीन नहीं है तो लीज पर भी जमीन ली जा सकती है. इसके कागजात कंपनी को दिखाने होंगे.

परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भी जमीन है, तब भी पेट्रोल पंप की डीलरशिप के लिए अप्लाई किया जा सकता है. एग्रीकल्चर लैंड है तो उसका कन्वर्जन करवाना होता है. प्रॉपर्टी के नक्शे सहित जमीन से जुड़े सभी कागजात, एनओसी कंपनी अधिकारी निरीक्षण के दौरान देखते हैं.

 

– अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और आपके नाम पर जमीन नहीं है तो भी अब आप पेट्रोल पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं. नई गाइडलाइंस में पेट्रोल पंप आवेनदकर्ता के पास फंड की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है.

– इसके अलावा जमीन के मालिकाना हक को लेकर नियमों में छूट दी गई है. अब तक शहरी इलाकों में पेट्रोल पंप के लिए 25 लाख रुपये का बैंक डिपॉजिट और ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंप खोलने के लिए 12 लाख रुपये का डिपॉजिट होना जरूरी था.

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