नगरीय क्षेत्रों में श्रम योगी मानधन योजना के तहत पंजीयन शिविर जारी

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष के बाद मिलेगा 3000 रुपए मासिक पेंशन

जशपुरनगर, 03 फरवरी 2026/ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अंतर्गत नगरपालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में विशेष पंजीयन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से पात्र असंगठित श्रमिकों का पंजीयन कार्य 15 फरवरी 2026 तक सतत रूप से किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत फुटकर विक्रेता, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक, कचरा बिनने वाले, कृषि श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, मोची, हस्तकरघा श्रमिक, धोबी, चमड़ा कार्य से जुड़े श्रमिक, अंतर्राज्यीय श्रमिक सहित अन्य असंगठित व्यवसायों से जुड़े श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् प्रति माह 3,000 की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के साथ ही विशेष शिविरों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को योजना की जानकारी देकर उनका अधिक से अधिक पंजीयन कराया जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि योजना का लाभ सभी पात्र श्रमिकों तक पहुँचना चाहिए और कोई भी योग्य व्यक्ति इससे वंचित न रहे।

*प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना*

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष के आयु पश्चात् मासिक पेंशन प्रदाय करने के लिये भारत सरकार, श्रम एंव रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष आयु समूह के असंगठित श्रमिक जिनकी मासिक आमदनी 15 हजार से कम हो योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना के तहत् 55 से 200 रुपए तक अगल-अगल आयु समूह के अनुसार प्रतिमाह अंशदान देय होगा एंव अंशदान के बराबर के राशि भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के द्वारा देय होगा।
60 वर्ष के पश्चात् प्रत्येक श्रमिक को 3000 रुपए न्यूनतम प्रतिमाह पेंशन देय होगा, योजना में शामिल श्रमिक की 60 वर्ष पूर्व मृत्यु हो जाने पर उसके नॉमित द्वारा निर्धारित अंशदान देय होगा, 60 वर्ष की आयु पश्चात् पेंशन हितग्राही की मृत्यु हो जाने पर उसके नामित को 50 प्रतिशत पेंशन देय होगी। यदि कोई अंशदाता 60 वर्ष आयु के पूर्व योजना से बाहर होना चाहता है तो उसे उस समय तक उसके खाते में जमा राशि नये ब्याज के साथ एकमुश्त वापस कर दिया जावेगा।

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