नर्सिंग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी सीआईएसएफ जवान को 10 कैद की सजा

रायगढ़।। एट्रोसिटी एक्ट मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने मंगलवार को नर्स से दुष्कर्म के आरोपी सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के जवान को 10 साल की कैद और एक लाख का अर्थदंड दिया। नर्स आरोपी की परिचित थी। दोनों के बीच 2012 से दोस्ती थी। 1 मई 2018 से 30 नवंबर 20 के बीच शादी का भरोसा देकर आरोपी नर्स का शारीरिक शोषण करता रहा। फरवरी 2021 में जब उसे पता चला कि आरोपी ने दूसरी युवती से शादी कर ली है तो उसने दुष्कर्म का अपराध दर्ज कराया।

जानकारी के मुताबिक सारंगढ़ का नंदकुमार मनहर सीआईएसएफ में आरक्षक था। उसकी परिचित एक युवती बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करने 2012 में रायपुर गई। युवक से उसकी दोस्ती हुई। वह दिल्ली में पदस्थ था, लेकिन प्रेमिका से मिलने रायपुर आता था। दोनों सालों तक संपर्क में रहे। इसी बीच नंदकुमार ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। युवती रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में नौकरी करने लगी। युवक रायगढ़ आता रहा, लगभग ढाई साल तक उसने युवती का शोषण किया। शादी की बात पर वह टालमटोल करने लगा। उसकी हरकत पर शक कर युवती ने जानकारी ली।

पता चला कि फरवरी 2021 में नंदकुमार दूसरी युवती से शादी कर चुका है। युवती की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया। अब विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार जैन ने नंदकुमार को दोषी माना और उसे 10 साल की सजा और एक लाख रुपए का अर्थदंड दिया है।

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