*⏺️ घायल को गंभीर अवस्था में इलाज हेतु रायपुर ले जाया गया है,*
*⏺️ थाना पत्थलगांव क्षेत्र के ग्राम डुडुगजोर की घटना,*
*⏺️ थाना पत्थलगांव में नाबालिग आरोपी के विरुद्ध भा.न्याय संहिता की धारा 109(1) में का अपराध पंजीबद्ध,*
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➡️ मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी प्रकाश राठिया उम्र 36 वर्ष निवासी बुढाडांड़ (बंगलापारा) थाना पत्थलगांव ने दिनांक 22.10.2024 को थाना पत्थलगांव में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका मंझला भाई प्रेमसाय राठिया उम्र 24 वर्ष जो जन्म से बोल नहीं पाता है, दिव्यांग है वह दिनांक 17.10.2024 को ग्राम डुडुंगजोर में नाटक देखने गया था और अपने रिश्तेदार के यहाँ ग्राम डुडुंगजोर में रुक गया था। दूसरे दिन दिनांक 18.10.2024 को शाम करीबन 05:00 बजे उसका भाई शराब के नशे में देवकरण राठिया के दुकान के सामने पेशाब कर दिया और वहीं सो गया था जिस कारण से एक नाबालिग नशे की हालत में गुस्से में आकर जान से मारने के नियत से इसके भाई प्रेमसाय राठिया के शरीर में पेट्रोल छिड़ककर माचिस मारकर आग लगाकर जला दिया, आग में झुलस जाने से प्रार्थी के भाई प्रेमसाय राठिया के सीना, पेट, कमर, पीठ, दोनों हांथ, कंधा, गर्दन, दाहिने कान, दाहिने गाल में जलकर चमड़ी निकल गया है। स्थिति नाजुक होने से मेकाहारा अस्पताल रायपुर में भर्ती कर ईलाज कराया जा रहा है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना पत्थलगांव में धारा 109 (1) BNS का अपराध घटित होना पाये जाने से आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है, वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।