
पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर दैहिक शोषण करने वाले नाबालिग बालक को बगीचा पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर किशोर न्याय बोर्ड जशपुर के अभिरक्षा में भेजा गया
थाना-बगीचा मेें अपराध क्रमांक 148/2021 धारा 376(2)ऐएन भादवि. के तहत अपराध पंजीबद्ध। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना बगीचा क्षेत्रान्तर्गत की पीड़ित महिला को 01 नाबालिग बालक माह-दिसम्बर 2020 से मोबाइल से संपर्क कर लगातार बातचीत करता था और अपने प्रेमजाल में फंसाकर शादी करके पत्नी बनाने का प्रलोभन देकर कई बार पीड़िता के घर जाकर दैहिक शोषण किया था, दोनों के मध्य किसी बात पर अनबन होने पर बातचीत तथा आना-जाना बंद हो गया था और शादी करने से इंकार कर दिया था। कुछ माह पहले नाबालिग ने अपने आपको मृत होना तथा मोबाइल में मृतक का भाई बनकर बातचीत करता था, जब पीड़िता को पता चला कि वह बालक जीवित है और दूसरा व्यक्ति बनकर मोबाइल में बातचीत करता है तो उसे पुनः शादी करके पत्नी बनाने बोलने पर बालक ने शादी करने से इंकार कर दिया। पीड़िता के लिखित आवेदन पर विधि के विरूद्ध संघर्षरत बालक के खिलाफ थाना बगीचा में अपराध क्रमांक 148/2021 धारा 376(2)एन भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर नाबालिग बालक को दिनांक 01-08-2021 को हिरासत में लेकर किशोर न्याय बोर्ड जशपुर के अभिरक्षा में भेजा गया है। उक्त प्रकरण की विवचेना कार्यवाही में उप निरीक्षक एस.आर. भगत थाना बगीचा एवं उनके स्टॉफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। -------------------