बच्चों के अस्थाई संरक्षण के लिये भावी अभिभावकों से आवेदन आमंत्रित

जशपुरनगर 22 मार्च 2021/ कलेक्टर श्री महादेव कावरे के मार्गदर्शन एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के दिशा-निर्देश में जिले में संचालित किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम अंतर्गत् पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत् देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम तथा माॅडल गाइड लाईन फाॅर फास्टर केयर 2016 के प्रावधान अनुसार अस्थाई संरक्षण में दिये जाने हेतु फास्टर में भारतीय दम्पत्तियों से आवेदन आमंत्रित है।
जिला बालक संरक्षण अधिकारी ने बताया कि फास्टर केयर परिवार का दायित्व होगा कि वह बालक को समुचित भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा, देखभाल एवं सरंक्षण, आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की चिकित्सा, आयु एवं रूचि अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण, बालक की विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति बालक की शोषण, दुव्र्यवहार, हानि, उपेक्षा से सुरक्षा तथा बालक एवं उसके जैविक परिवार की निजता का सम्मान करेंगें, इसके साथ ही फास्टर केयर मार्गदर्शिका में उल्लेखित सभी दायित्वों एवं शर्तो तथा बालक कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
उन्होनें कहा कि ऐसे भारतीय दम्पति जो देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को अस्थाई रूप से संरक्षण में लेना चाहते हैं, वे जिला बाल संरक्षण ईकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग जशपुर के कार्यालय में सम्पर्क कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पश्चात् उक्त अधिनियम एवं गाइड लाईन के प्रकाश में गृह अध्ययन प्रतिवेदन तथा स्पान्सरशिप एवं फास्टर केयर अनुमोदन समिति की अनुशंसा के आधार पर जिले की बाल कल्याण समिति द्वारा देखरेख एवं संरक्षण हेतु बालक संबंधित दम्पति को फास्टर केयर में दिया जा सकेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button