नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाला डी डी नगर का पूर्व हिस्ट्रीशीटर राकेश बैस सहित 02 आरोपी गिरफ्तार:-


आशीष तिवारी आप की आवाज रायपुर(छ.ग.)

थाना डी.डी.नगर क्षेत्रांतर्गत निवासी प्रार्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों को बनाये थे अपना शिकार।
अलग-अलग विभागों में नौकरी लगाने का झांसा देकर प्रार्थी सहित कुल 10 लोगों के साथ कुल 35,00,000/- रूपये की किये है ठगी।
आरोपी राकेश बैस है थाना डी.डी.नगर का पूर्व हिस्ट्रीशीटर।
आरोपी राकेश बैस के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर पुरानी बस्ती, आजाद चौक एवं आमानाका में हत्या, हत्या का प्रयास, मारपीट, आर्म्स एक्ट, उद्यापन सहित अन्य मामलों के 01 दर्जन से अधिक अपराध पंजीबद्ध है, जिनमें आरोपी जेल निरूद्ध रह चुका है।
आरोपियों के कब्जे से घटना से संबंधित मोबाईल फोन किया गया है जप्त।
आरोपियों के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 204/23 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध किया गया है पंजीबद्ध।
रायपुर। प्रार्थी रामनारायण राजपूत ने थाना डी.डी.नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह एल.आई.जी 2/40 सेक्टर 4 दीनदयाल उपाध्याय नगर में रहता है तथा वर्तमान में जिला मुंगेली में निवासरत् है। प्रार्थी सी.आई.एस.एफ में आरक्षक के पद पर वर्ष 2018 में रायपुर एयरपोर्ट में पदस्थ था। इसी दौरान मंडी निरीक्षक, उप निरीक्षक खादय निरीक्षक, अन्य विभागो में भर्ती हेतु 2021-2022 में नियुक्ति पद निकला था जिसमें प्रार्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा विभिन्न व्यापम के पदो हेतु आवेदन पेश किये गये थे जिसमें भर्ती प्रक्रिया परीक्षा चालू था। इसी दौरान प्रार्थी के परिवार के अन्य सदस्य प्रार्थी के घर जाकर नौकरी के संबंध में प्रार्थी के पड़ोसी राकेश सिंह बैस से चर्चा किये तब राकेश सिंह बैस ने प्रार्थी से कहा कि उसकी बहुत ऊपर तक पहचान है, मै तुम्हारे रिश्तेदारो को नौकरी में लगवा दूंगा, जिसके लिये पैसे देने होंगे। जिस पर प्रार्थी द्वारा अपने परिवार के सदस्यों से बात कर उनकी नौकरी लगाने हेतु राकेश सिंह बैस के कहे अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 08.01.2022 से 05.04.2022 के मध्य अलग-अलग किश्तों में कुल 35,00,000/- रूपये को राकेश कुमार बैस के डी.डी.नगर स्थित आवासगृह के उसके ऑफिस में पी.ए. ओम नारायण को दिये, इसके कुछ समय पश्चात् जब राकेश सिंह बैस द्वारा प्रार्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों में से किसी की नौकरी के लिए कोई ज्वाइनिंग लेटर नही दिलाया गया तब प्रार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा लगातार राकेश सिंह बैस से मिलने एंव संपर्क किया गया। जिस पर राकेश कुमार बैस ने अन्य लोगों द्वारा अधिक पैसा देने के कारण तुम्हारी नौकरी नही लग पाई है कहते हुए मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा कहा गया किन्तु पैसे वापस नही किये गये है। इस प्रकार राकेश कुमार बैस तथा उसके पी.ए. ओम नारायण द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर प्रार्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों से कुल 35,00,000/- रूपये की ठगी की गई। जिस पर आरोपी राकेश कुमार बैस तथा ओम नारायण के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 204/23 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। ठगी की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम देव चरण पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती राजेश चौधरी, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी डी.डी.नगर को आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना डी.डी.नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी तथा उसके परिवार के सदस्यों से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में आरोपी राकेश कुमार बैस तथा ओम नारायण की पतासाजी करते हुए उनके छिपने के हर संभावित ठिकानों में लगातार रेड कार्यवाही करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपी राकेश बैस एवं ओम नारायण को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना से संबंधित मोबाईल फोन जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

आरोपी राकेश बैस थाना डी.डी.नगर का पुराना हिस्ट्रीशीटर है जिसके विरूद्ध थाना डी.डी.नगर पुरानी बस्ती, आजाद चौक एवं आमानाका में हत्या, हत्या का प्रयास, मारपीट, आर्म्स एक्ट, उद्यापन सहित अन्य मामलों के 01 दर्जन से अधिक अपराध पंजीबद्ध है, जिनमें आरोपी जेल निरूद्ध रह चुका है।
गिरफ्तार आरोपी-


01. राकेश बैस पिता स्व0 डी एस बैस निवासी बी/37 सेन्चुरी कालोनी पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर जिला रायपुर।
02. ओम नारायण पाण्डेय पिता रमेशचंद पाण्डेय उम्र 24 साल निवासी सेन्चुरी कालोनी दीनदयाल उपाध्याय नगर थाना डीडी नगर रायपुर।

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