शर्मनाक! अपनी ही 5 वर्षीय बेटी के साथ पिता ने कर डाली ऐसी हरकत…, मिली 5 साल जेल की सजा

मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने एक पिता को अपनी 5 वर्षीय बेटी के प्राइवेट पार्ट को बार-बार छूने के मामले में 5 वर्ष की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई करते हुए जज एचसी शेंडे ने कहा कि अपराधी ने पीड़िता पर कोई शारीरिक या प्रत्यक्ष हमला नहीं किया। पीड़िता को कोई चोट भी नहीं आई, किन्तु फिर भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता।

वही अपराधी के पिता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत को बताया था कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में बिलीरुबिन (bilirubin) बढ़ने से इचिंग संबंधी कोई समस्या थी, इसलिए उसके बेटे ने छुआ होगा। इसके अतिरिक्त मेडिकल अधिकारी ने भी बिलीरुबिन बढ़ने की बात कही थी। किन्तु अदालत ने सख्ती बरतते हुए कहा कि चिकित्सकों ने ये भी कहा था कि यदि बिलीरुबिन में बढ़ोतरी हुई है तो पूरे शरीर में खुजली होनी चाहिए।

आपको बता दें कि पीड़िता के अध्यापक ने नोटिस किया कि पीड़िता को एक अजीब सी लत है। इस सिलसिले में उसकी मां से पूछा गया, तो उन्होंने बेटी से इस बारे में जानकारी ली। 5 वर्षीय बच्ची ने कहा कि पिता ने मुझे यहां छुआ और वह रोने लगी। पीड़िता की मां को जब इस बात पर भरोसा नहीं हुआ तो वह अपनी बेटी को बेबी सिटिंग सेंटर लेकर गईं, जहां उसे निगरानी के लिए छोड़ा जाता था। सेंटर की इंचार्ज से बच्ची की आदत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में बच्ची से ही बात करें, उसे भरोसे में लें। वहीं, कोर्ट में बच्ची के पिता ने बोला कि उसकी पत्नी की दो लोगों के साथ मित्रता है। वह देर रात तक उनसे बातें करती है। बच्ची पर ध्यान नहीं देती। इसे लेकर कई बार उन दोनों के बीच लड़ाई हो चुकी है। इतना ही नहीं, अपराधी पिता ने कहा कि उसकी पत्नी उसे छोड़ना चाहती थी। उसने एक बार सबक सिखाने की धमकी भी दी थी। अपराधी ने कहा कि मैंने कभी भी अपनी बेटी को पीटा तक नहीं है, मुझे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। अदालत ने कहा कि पीड़िता, उसकी मां, स्कूल टीचर तथा बेबी सिटिंग इंचार्ज महिला की गवाही मिलती जुलती है। वहीं पीड़िता ने ये भी बताया कि उसका पिता उसके प्राइवेट पार्ट को छूता था तथा फिर धमकी देता था कि यदि वह किसी को बताएगी, तो वह उसे 20 बार सिट अप की सजा देगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि 5 वर्षीय बच्ची ने अपने माता-पिता के बीच किसी भी तप्रकार की लड़ाई के बारे में बात नहीं की थी। अदालत ने बचाव पक्ष की तमाम दलीलों को खारिज करते हुए अपराधी को 5 वर्षीय सजा सुना दी।

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