24 घंटे के भीतर अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया, पिता के हत्यारे पुत्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार….

 पुलिस चौकी पण्डरापाठ थाना बगीचा में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 138/21 धारा 302 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध।
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मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 14/07/2021 को ग्राम देवडांड़ चौकी पण्डरापाठ के बीरबल की पत्नी के प्रसव हेतु 108 वाहन को बुलाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बगीचा में भर्ती कराया गया था। बीरबल तथा उसका पिता शोबलाल अपने घर में थे, रात्रि करीब 08ः00 बजे बीरबल ने अपने पिता से कहा कि उसका भैंस तथा बैल को बिक्री कर दिये हो तथा बड़े भाई विशुनदेव के लिये मोटरसायकल खरीदे हो कहते हुये अपने पिता से विवाद करने लगा, विवाद बढ़ने पर बीरबल घर के अंदर रखे धारदार टांगी के पासा से पिता शोबलाल उम्र 60 वर्ष को कई बार प्रहार कर हत्या कर दिया एवं घर का दरवाजा बंद कर चला गया था।
दिनांक 15.07.2021 को आरोपी बीरबल ने आस-पास के लोगों को बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके पिता की हत्या कर दिया है। आरोपी के बड़े भाई विशुनदेव के द्वारा चौकी पण्डरापाठ में रिपोर्ट करने पर चौकी में अप.क्र. 138/21 धारा 302 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। चौकी पण्डरापाठ पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक जाॅंच कार्यवाही करते हुये विवेचना दौरान मृतक के पुत्र आरोपी बीरबल उम्र 30 वर्ष को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त टांगी पासा को जप्त कर आरोपी को दिनांक 16.07.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
प्रकरण की संपूर्ण विवेचना कार्यवाही में थाना प्रभारी बगीचा एस.आर. भगत, स.उ.नि. जे.आर. कुर्रे, प्र.आर. 390 कृपासिंधु तिग्गा, आर. 685 मुकेश पाण्डेय, आर. 550 मंगल कुजूर, सहायक आरक्षक बसंत सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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