कलेक्टर ने दिये विस्थापित परिवारों रोजगार देने के निर्देश कहा इतने माह के भीतर

पावेल अग्रवाल
धरमजयगढ़

धरमजयगढ़। क्षेत्र के ग्राम लात एवं छाल कोयला खदान के ऐसे विस्थापित परिवार जिन्हें अब तक पुनर्वास नीति के तहत रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे परिवारों को 3 माह के भीतर रोजगार दिये जाने के निर्देश रायगढ़ कलेक्टर ने दिये हैं। इस संबंध में रायगढ़ जिलाधीश के द्वारा एसईसीएल के महाप्रबंधक को आधिकारिक पत्र भी जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि ऐसे विस्थापित परिवार जिन्हें भूमि अधिग्रहण के बदले में रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है तथा जिनका आबादी भूमि पर कब्जा/आवास था, ऐसे परिवारों को छोड़कर शेष आबादी भूमि पर काबिज विस्थापित परिवार जिन्हें आज तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्हें छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति के 2007 के प्रावधान अनुसार 3 माह के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने एवं कलेक्टर कार्यालय को अवगत कराने एसईसीएल को आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि रायगढ़ कलेक्टर भीमसिंह के द्वारा एक अप्रैल को रायगढ़ एस.ई.सी.एल. महाप्रबंधक को लिखे गये एक संशोधित पत्र में कहा गया है कि पुनर्वास समिति की बैठक, एमओयू एवं छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति के अनुसार ग्राम लात और छाल कोयला खदान के विस्थापित परिवार रोजगार प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं।
वहीं इस संबंध में विधायक के मीडिया प्रभारी ईश्वर साहू ने बताया कि इस संबंध में पूर्व में 3 बार त्रिपक्षीय वार्ता होने के बाद आज कलेक्टर महोदय द्वारा पात्र प्रभावित परिवारों को तीन माह के भीतर नौकरी देने के आदेश दिए गये हैं। उन्होंने बताया कि कुल 425 में से 286 प्रभावित परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

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