
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025: मतदान से 48 घंटे पूर्व बंद रहेंगी मदिरा दुकानें
निर्वाचन क्षेत्रों और सीमावर्ती इलाकों में शुष्क दिवस घोषित
रायगढ़, 13 फरवरी 2025: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 तीन चरणों में संपन्न होंगे। मतदान तिथियां क्रमशः 17 फरवरी, 20 फरवरी और 23 फरवरी 2025 निर्धारित हैं। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने मतदान के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शुष्क दिवस घोषित करने का आदेश जारी किया है।
शुष्क दिवस की समय-सारणी:
- प्रथम चरण (17 फरवरी): 15 फरवरी की शाम 3 बजे से 17 फरवरी को मतदान समाप्ति तक।
- द्वितीय चरण (20 फरवरी): 18 फरवरी की शाम 3 बजे से 20 फरवरी को मतदान समाप्ति तक।
- तृतीय चरण (23 फरवरी): 21 फरवरी की शाम 3 बजे से 23 फरवरी को मतदान समाप्ति तक।
इस अवधि के दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों और सीमावर्ती इलाकों में सभी देशी, विदेशी और कम्पोजिट मदिरा दुकानों, अहातों, मद्य भंडागारों तथा होटल-बार और मॉल रेस्टोरेंट बारों में मदिरा विक्रय और सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
प्रभावित क्षेत्र:
- प्रथम चरण (17 फरवरी): रायगढ़ और पुसौर विकासखण्ड। रायगढ़ में चक्रधर रोड, बड़ेरामपुर, सावित्री नगर, बोईरदादार, कोढ़ीपारा, कोकड़ीतराई, जामगांव और पुसौर क्षेत्र की सभी मदिरा दुकानें शामिल हैं।
- द्वितीय चरण (20 फरवरी): खरसिया और धरमजयगढ़ विकासखण्ड। इसमें खरसिया, धरमजयगढ़, छाल और कापू की सभी मदिरा दुकानें सम्मिलित हैं।
- तृतीय चरण (23 फरवरी): तमनार, लैलूंगा और घरघोड़ा विकासखण्ड। तमनार, टपरंगा (धौराभांठा), लैलूंगा और घरघोड़ा की समस्त मदिरा दुकानें और अहाते शामिल हैं।
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24(1) के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेशानुसार शुष्क अवधि के दौरान मदिरा विक्रय और सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।