
केंद्र का आदेश : कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई
नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी पर रोक लगाने के लिए देशभर में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। वहीं, स्वदेशी वैक्सीन पर उड़ रही अफवाहों को लेकर केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को इस बाबत पत्र लिखा है। इसमें राज्यों को बताया गया है कि आपदा प्रबंधन कानून और आईपीसी की धाराओं के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है, जो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अफवाह उड़ा रहे हैं या किसी तरह की अफवाह में शामिल पाए जाते हैं।
अपने पत्र में गृह सचिव ने कहा है कि अफवाह और झूठी खबरों पर रोक के लिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूरी है। इसके साथ ही वास्तविक तथ्यों के आधार पर विश्वसनीय सूचनाओं के प्रसार की सलाह भी राज्यों को दी गई है। अफवाह फैलाने वाले संगठनों और किसी व्यक्ति पर कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
कोविशिल्ड और कोवैक्सीन सुरक्षित और इम्युनोजेनिक : अजय भल्ला ने इस बात पर भी जोर दिया कि देश में नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पाया है कि भारत के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित और भारत बायोटेक लिमिटेड द्वारा विकसित और निर्मित किए गए दो टीके – कोविशिल्ड और कोवैक्सीन सुरक्षित और इम्युनोजेनिक हैं।
सोशल मीडिया पर उड़ रही हैं अफवाहें : देशभर में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोगों की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाह सामने आई है। हालांकि इन मौतों का टीकाकरण से कोई संबंध नहीं पाया गया है। इन अफवाहों में लोगों से वैक्सीनेशन न कराने और इससे जानलेवा खतरे जैसी बाते हैं।