पहलगाम आतंकी हमले के मामले में हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी
श्रीनगर/जम्मू, 15 जुलाई। जम्मू की विशेष अदालत ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। अदालत ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष और प्रभावी जांच के लिए हाफिज सईद से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। हालांकि यह आदेश 8 जुलाई को जारी किया गया था, जिसकी जानकारी अब सार्वजनिक हुई है।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 6 जुलाई को पहलगाम आतंकी हमले से संबंधित पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें हाफिज सईद को हमले की साजिश का मुख्य आरोपी बताया गया है। एनआईए के अनुसार बैसरन घाटी में हुए हमले की योजना पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क द्वारा बनाई गई थी और इसकी साजिश हाफिज सईद के निर्देशन में रची गई थी। एजेंसी ने उस पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप भी लगाया है।
उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाते हुए धर्म पूछकर गोलीबारी की थी। इस आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया था।
हमले के जवाब में भारत ने 6 और 7 मई 2025 की रात “ऑपरेशन सिंदूर” के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में स्थित नौ आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। भारत का दावा है कि इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे।
एनआईए की जांच में सामने आया है कि हमले का मास्टरमाइंड लश्कर का आतंकी सैफुल्लाह जट्ट उर्फ साजिद जट्ट था, जो पाकिस्तान से आतंकियों को रियल टाइम निर्देश दे रहा था। जांच एजेंसी ने इस मामले में कई अहम साक्ष्य और तकनीकी प्रमाण जुटाए हैं तथा पूरे आतंकी नेटवर्क की जांच जारी है।



