भिलाई स्टील प्लांट लोहा चोरी केस में अभय सिंह को हाईकोर्ट से जमानत
भिलाई, 14 अगस्त। भिलाई स्टील प्लांट (BSP) से लोहा चोरी के मामले में मुख्य आरोपी संजय सिंह के बेटे अभय सिंह को भी हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की अदालत ने अभय को जमानत देने का आदेश जारी किया। मामले में वह गिरफ्तारी से बच रहा था और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।
अभय सिंह का नाम मामले की शुरुआती FIR में शामिल नहीं था। जांच आगे बढ़ने के बाद उसे आरोपी बनाया गया। हाईकोर्ट में उसकी ओर से यह भी दलील दी गई कि उसके खिलाफ कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है।
अन्य आरोपियों को मिली जमानत का दिया हवाला
अभय की ओर से अधिवक्ता ने अदालत में इस मामले के अन्य आरोपियों को मिली जमानत के आदेशों का हवाला दिया। इससे पहले व्यवसायी हिमांशु खंडेलवाल को 4 अगस्त को अग्रिम जमानत और पूर्व BSP GM हिमांशु भूषण मलिक को 10 अगस्त को नियमित जमानत मिल चुकी है।
दलील दी गई कि समान मामले में अन्य आरोपियों को न्यायालय से राहत मिल चुकी है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने अभय सिंह को भी जमानत प्रदान कर दी।
इन शर्तों के साथ मिली जमानत
अदालत ने अभय सिंह को निजी मुचलके और समान राशि की एक जमानत प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही उसे जांच और ट्रायल में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।
अभय किसी गवाह को प्रभावित नहीं कर सकेगा और उसे मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित रहना होगा।
जांच में सामने आया था अभय का नाम
पुलिस के अनुसार, BSP के ब्लास्ट फर्नेस विभाग से आयरन स्क्रैप और डस्ट की आड़ में कथित तौर पर लोहा बाहर निकालने का मामला सामने आया था। इस मामले में संजय सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया है।
जांच आगे बढ़ने के बाद पुलिस ने उसके बेटे अभय सिंह को भी मामले में आरोपी बनाया। FIR दर्ज होने के बाद से अभय फरार बताया जा रहा था। पुलिस ने संजय और अभय दोनों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था और दोनों को भगोड़ा घोषित किया गया था।
बाद में पुलिस ने संजय सिंह को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया था।
संजय सिंह और भास्कर मुदलियार दूसरी जेल भेजे गए
मामले में गुरुवार को मुख्य आरोपी संजय सिंह और पूर्व भाजपा नेता भास्कर मुदलियार को दुर्ग जेल से बेमेतरा जेल स्थानांतरित किया गया। दोनों को दूसरी जेल भेजने के कारणों की आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।
वहीं जमानत मिलने के बाद व्यवसायी हिमांशु खंडेलवाल गुरुवार को जमानत संबंधी दस्तावेज लेकर भिलाई थाने पहुंचे। हालांकि पुलिस की आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी रिहाई की कार्रवाई आगे बढ़ेगी।







