चिटफंड कंपनी के सहयोगी डायरेक्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार

दिनेश दुबे
आप की आवाज

7 निवेशको से लगभग 18,15,000 /- रूपये का किया था धोखाधड़ी
*चिटफण्ड कंपनी के सहयोगी डायरेक्टर पुलिस गिरफ्तार में
थाना बेमेतरा के अपराध क्रमांकः- 637/2021 धारा 420,34 भादवि इंनामी चिटफण्ड एवं धन परि. स्कीम पाबंदी अधि. की धारा 3,4 एवं छ.ग. निक्षेपकों के हितो का सरक्षण अधि. की धारा 10
नाम आरोपीः-  धनेन्द्र गजभिये पिता ताराचंद गजभिये उम्र 32 साल साकिन  (म.प्र.) बीजाटोला थाना परसवाण हाल – रेल्वे कालोनी वार्ड नं. 06 वारासिवनी थाना वारासिवनी जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश)
बेमेतरा == प्रार्थी तारकेश्वर शर्मा पिता टिकेन्द्र शर्मा उम्र 33 साल साकिन अमोरा थाना व जिला बेमेतरा ने दिनांक 03.09.2021 को  रिपोर्ट दर्ज कराया कि रायल लाईफ मार्केटिंग इनवेस्टमेंट कंपनी/मार्गदर्शक सर्विसेस इंडिया प्रयवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर मोहन वर्मा, संतोष साहू, धनेन्द्र गजभिये ने अपने सहयोगी डायरेक्टरो के साथ मिलकर लोगो को कंपनी में रकम जमा करने पर 12 प्रतिशत  ब्याज पर 06 वर्षो में दोगुना रकम मिलेगा बोलकर फोन पे के माध्यम से लोगो को झासा देकर बेईमानी की नियत से धोखाधडी कर 08 लोगो से कंपनी में लाखो रूपये जमा करवाकर कंपनी बंद कर रकम हडपकर फरार हो गया। उक्त कंपनी के द्वारा प्रार्थी एवं अन्य लगभग 07 निवेशको से लगभग कुल 18,15,000 /- रूपये जमा कराकर धोखधडी किया गया है कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
      उपरोक्त प्रकरण में पुलिस अधीक्षक  धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक  पंकज पटेल एवं एसडीओपी बेमेतरा  राजीव शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक प्रेम प्रकाश अवधिया, निरीक्षक पुष्पेन्द्र भट्ठ, उप निरीक्षक अंजोर सिंह साहू, प्रधान आरक्षक संदीप साहू, विक्रम सिंह, आरक्षक बिरेन्द्र चंद्रवंशी की टीम गठित कर प्रकरण में फरार आरोपियो की पतासाजी करने आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
     प्रकरण की विवेचना के दौरान फरार आरोपी धनेन्द्र गजभिये को थाना बेमेतरा के अपराध क्रमांकः- 637/2021 धारा 420,34 भादवि इंनामी चिटफण्ड एवं धन परि. स्कीम पाबंदी अधि. की धारा 3,4 एवं छ.ग. निक्षेपकों के हितो का सरक्षण अधि. की धारा 10 मे आरोपी धनेन्द्र गजभिये को हिरासत में लेकर दिनांक 02.03.2022 को घटना के संबध में पुछताछ किया गया जो अन्य सहयोगी डायरेक्टरो के साथ मिलकर निवेशको से कंपनी में पैसा जमा कराना अपना जुर्म स्वीकार किया।
    आरोपी धनेन्द्र गजभिये पिता ताराचंद गजभिये उम्र 32 साल साकिन  (म.प्र.) बीजाटोला थाना परसवाण हाल – रेल्वे कालोनी वार्ड नं. 06 वारासिवनी थाना वारासिवनी जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) के विरुद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 02.03.2022 को न्यायालय बेमेतरा में पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन एवं दिशा – निर्देश पर टीम गठित कर अन्य आरोपियो की पता तलास की जा रही है।
उक्त कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा प्रभारी निरीक्षक प्रेम प्रकाश अवधिया, निरीक्षक पुष्पेन्द्र भट्ट, उनि अंजोर सिंह साहू, प्रधान आरक्षक मोहित चेलक, विक्रम सिंह, संदीप साहू, आरक्षक लोकेश सिंह, बिरेन्द्र चंद्रवंशी एवं अन्य स्टाफ की सराहनीय भुमिका रही।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button