
छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के जनपद पंचायत भरतपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत नियुक्त आवास मित्रों की कार्यशैली में लापरवाही के चलते कड़ा कदम उठाते हुए जिला पंचायत कार्यालय द्वारा आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में उन आवास मित्रों को उनकी निर्धारित जिम्मेदारियों का पालन न करने, नियमित बैठकों में अनुपस्थित रहने और ग्राम पंचायतों में क्षेत्रीय दौरा न करने के आधार पर सेवा से हटाया गया है।
कार्रवाई के मुख्य बिंदु
- लापरवाही के आरोप:
आवास मित्रों द्वारा ग्राम पंचायतों में निर्धारित कार्यों का उचित निर्वाह न कर योजना के लक्षित उद्देश्यों में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इस दिशा में जिला पंचायत सीईओ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कड़ी सजा सुनाई है। - प्रभावित आवास मित्र:
निम्नलिखित पांच आवास मित्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है:- सौरभ यादव
- गणेश तिवारी
- रवि प्रकाश
- आकाश जायसवाल
- रामप्रवेश
- अन्य संबंधित कार्रवाई:
मनेन्द्रगढ़ जनपद पंचायत के ऑपरेटर पंकज शर्मा को मार्च माह के वेतन पर रोक लगाई गई है। कार्य में नियमितता न दिखाने के कारण उनके खिलाफ भी आगामी आदेश तक यही कार्रवाई प्रभावी रहेगी।
योजना की साख और महत्व
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सुलभ और किफायती आवास सुनिश्चित करना है। इस संदर्भ में आवास मित्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ग्राम पंचायतों में योजना के क्रियान्वयन में मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि, लगातार लापरवाही से न केवल योजना के कार्यान्वयन में बाधा आ रही है, बल्कि इससे लक्षित लाभार्थियों तक लाभ पहुँचाने में भी असमर्थता उत्पन्न हो रही है।
प्रशासन की आगे की योजना
जिला पंचायत कार्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जा सके। आने वाले दिनों में कार्य निष्पादन पर और अधिक नजर रखी जाएगी और जो भी मामले पाये जायेंगे, उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
इस कदम से यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि आवास योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों को पूर्ण जवाबदेही के साथ कार्य करना अनिवार्य होगा।