भोपाल: जन-स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कोविड-19 से रोकथाम व बचाव के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अविनाश लवानिया द्वारा भोपाल जिले के सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों सहित सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के तम्बाकू पदार्थ तथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा इत्यादि का उपयोग तत्काल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी पदाधिकारी, कर्मचारी या नागरिक इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।कलेक्टर लवानिया ने कहा कि एपिडेमिक ऐक्ट-1897 एवं मध्य प्रदेश एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम-2020 तथा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ ऐक्ट 1949 की धारा 71 (1) के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत आगामी आदेश तक जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर, सभी थाना एवं सार्वजनिकस्थान जैसे, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, स्टेडियम, होटल, शापिंग माल, कॉफी हाऊस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेल्वे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, सभागृह, एयरपोर्ट, प्रतीक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, टी स्टॉल, मिष्ठान भण्डार, ढाबा आदि में किसी भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ तथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा इत्यादि का
उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई भी पदाधिकारी, कर्मचारी या आगन्तुक उक्त नियम का उल्लंघन करते हैं तो उल्लंघन कर्ताओं पर नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि तम्बाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरो में से एक है।
तम्बाकू सेवन करने वालों की प्रवृत्ति यंत्र-तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गम्भीर बीमारियों यथा कोरोना (कोविड-19), इन्सेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाईन फ्लू इत्यादि के संक्रमण फैलने की सम्भावना प्रबल रहती है। तम्बाकू सेवन करने वाले लोग गंदगी फैलाकर वातावरण को दूषित करते हैं जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने के लिए उपयुक्त परिस्थति तैयार होती है।