
रायपुर। छत्तीसगढ़ के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में होने वाले खर्च को बचाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर 1 जनवरी 2020 से मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना की शुरूआत की गई। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के लिए राज्य के पात्र परिवारों को अधिकतम 20 लाख रूपए तक के उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो अपने नागरिकों को उपचार के लिए इतनी बड़ी राशि उपलब्ध करा रहा है। इस योजना के पीछे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की स्वस्थ एवं बेहतर छत्तीसगढ़ के निर्माण की भावना छिपी हुयी है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार ले सकते हैं। वैसे तो इस योजना का लाभ लेने के लिए शासन की तरफ से नियम तय किए गए हैं, लेकिन यदि कोई पीड़ित इस श्रेणी में नहीं आता है तो मुख्यमंत्री को ऐसे मरीज के लिए विशेष परिस्थितियों में नियमों को शिथिल करने का अधिकार है। ऐसे प्रकरण मुख्यमंत्री सचिवालय के माध्यम से भेजे जाते हैं और प्रकरण पर स्वीकृति मिलने के बाद मरीज को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2020 से लेकर 27 जून 2022 तक 2429 प्रकरणों में लगभग 43 करोड़ 30 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इनमें किडनी ट्रांसप्लांट के 56 प्रकरण, लीवर ट्रांसप्लांट के 13 प्रकरण एवं बोनमेरो ट्रांसप्लांट के 63 प्रकरणो में स्वीकृति दी जा चुकी है। इस योजना से लाभांवित हितग्राहियों का कहना है कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना उनके लिए संजीवनी का काम कर रही है।