
शिक्षा विभाग में प्रमोशन नियम पर सचिव को जवाब देने के निर्देश….
छत्तीसगढ़ न्यूज़ डेस्क, विभागीय पदोन्नति के मामले में शिक्षकों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव से शपथ पत्र पर जवाब तलब किया है.स्कूल शिक्षा विभाग में राज्य शासन द्वारा 2019 में जारी पदोन्नति नियम को चुनौती देते हुए करीब 22 शिक्षकों ने हाइकोर्ट में अलग – अलग याचिकाएं दायर की हैं.
चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सभी याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई हुई.
सुनवाई में ऑफिसर्स इन इंचार्ज द्वारा पेश किए गए अलग – अलग जवाब का याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने विरोध किया. याचिकाकर्ताओं के वकीलों का कहना था कि इससे याचिका में उठाए गए मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है. इस पर हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव को निर्देश दिया है कि 18 सितम्बर तक शपथ पत्र के साथ प्रमोशन को लेकर शासन की नीति और नियम पर स्थिति स्पष्ट करें.