
कलेक्टर ने कहा लॉकडाउन के दौरान बैंको को केवल एटीएम कैश रिफलिंग एवं कार्यालयीन प्रयोजन हेतु खोलने की होगी अनुमति,
चिकित्सीय प्रयोजन,उचित मूल्य दुकानों, पेट्रोल पंप संचालकों, गैस एजेंसियों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेनदेन हेतु बैंक संचालन की नहीं होगी अनुमति
जशपुरनगर 19 अप्रैल 2021/कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री महादेव कावरे ने जशपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को आगामी 26 अप्रैल 2021 प्रातः 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। कलेक्टर श्री कावरे जने बताया कि इस अवधि के दौरान बैंको को केवल एटीएम कैश रिफलिंग एवं कार्यालयीन प्रयोजन हेतु खोलने की अनुमति होगी, किन्तु दवा चिकित्सीय प्रयोजन, उचित मूल्य दुकानों एवं पेट्रोल पंप संचालकों, गैस एजेंसियों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेनदेन हेतु बैंक व शाखा संचालन की अनुमति नही होगी।
उन्होंने सभी शाखा प्रबंधको को संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करने के निर्देश दिए है। साथ ही कंटेनमेंट जोन आदेश की शेष सेवा शर्ते यथावत लागू रहेंगी।