तालाब में मछली पकड़ने को लेकर विवाद के चलते मारपीट घायल की मृत्यु

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*तालाब में मछली पकड़ने को लेकर विवाद में मारपीट, ईलाज दौरान घायल की मृत्यु*….
*मर्ग जांच पर थाना केडार में आरोपी पर हत्या का अपराध दर्ज*….
*रायगढ़* । आज दिनांक 17.05.2022 को थाना केडार में मर्ग क्रमांक 02/2022  धारा 174 CrPC के मृतक केशव कुमार सिदार पिता छनीलाल सिदार उम्र 38  वर्ष, निवासी गंजाईभौना थाना केडार की मृत्यु की जांच पर आरोपी हरिलाल सारथी निवासी ग्राम अमोदी द्वारा डंडे से मारपीट कर चोट पहुंचाने से आहत केशव की मृत्यु होना पाये जाने एवं पीएम रिपोर्ट पर मृत्यु की प्रकृति “हत्यात्मक” होना लेख होने पर आरोपी पर हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है         *घटना के संबंध में दिनांक 08/05/2022 के रात्रि ग्राम गंजाईभौना का  हेमसिंग सिदार पिता झाडुराम सिदार उम्र 48 वर्ष  मर्ग इंटिमेशन रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 02.05.2022 को करीब 10/30 बजे रात्रि में गांव के टार तालाब के पास गांव के भोगसिंग, केशव कुमार बैठे थे । उसी समय गावं का गब्बरसिंग ऊर्फ झण्डुसिंग टार तालाब से मछली मारकर रास्ता में आ रहा था जिसे केशव कुमार सिदार बोला कि तालाब में मछली क्यों पकड रहे हो तालाब में कम पानी है गन्दा हो जाता है। उसी बात को लेकर केशव कुमार सिदार, भोगसिंग सिदार और गब्बर ऊर्फ झंडु झगड़ा हो रहे थे, हो-हल्ला सुनकर गब्बर ऊर्फ झंडु के घर में रहने वाला हरिलाल सारथी डंडा लेकर आया और केशव कुमार के सिर में डंडा से मारपीट किया । मारपीट करने से केशव कुमार के सिर में 2-3 जगह चोट आया था । प्रारंभिक ईलाज के बाद दिनांक 07.05.2022 को केशव को ईलाज के लिये बिलाईगढ, बलौदाबाजार ले गये जहां से उसे रायपुर एम्स अस्पताल रिफर किया गया ईलाज के दौरान दिनांक 08.05.2022 के शाम केशव ने दम तोड़ दिया । मर्ग जांच, पीएम रिपोर्ट पर आरोपी हरिलाल सारथी निवासी ग्राम अमोदी के द्वारा डंडा से मारपीट से ईलाज के दौरान केशव सिदार की मृत्यु होना पाये जाने पर आरोपी के  विरूद्ध धारा 302 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, आरोपी घटना के बाद से फरार है ।

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