
बाल संरक्षण केन्द्र में रहने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडे -कलेक्टर, लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के दिए निर्देश, जिला बाल संरक्षण समिति, निरीक्षण समिति व जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक सम्पन्न
जशपुरनगर 03 सितम्बर 2021/कलेक्टर श्री महादेव कावरे ने आज कलेक्टर सभाकक्ष में जिला बाल संरक्षण समिति, निरीक्षण समिति, सलाहकार समिति, महिला बाल विकास विभाग की जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक ली। उन्होंने किशोर न्याय बोर्ड में लंबित प्रकरणों के अद्यतन स्थिति, बाल कल्याण समिति में लंबित प्रकरणों की स्थिति, बाल सम्प्रेक्षण गृह, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति की भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति, बाल देखरेख संस्थाओं में संरक्षित बच्चों की अद्यतन स्थिति, बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे की अद्यतन, जिले के समस्त उपस्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व सिविल अस्पतालों में शिशु स्वागत पालना केन्द्रों की जानकारी ली। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री आई.एल.ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अमित जिंदल, महिला बाल विकास विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक में बाल संरक्षण अधिकारी श्री चन्द्रशेखर यादव ने बताया कि किशोर न्याय बोर्ड में 22 प्रकरण में 08 प्रकरण का निराकरण किया गया। बालक कल्याण समिति में कुल 49 प्रकरण में 40 प्रकरण निराकृत किए गए। बाल देखरेख संस्था के अधिकारी ने बताया कि जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह बालक, बाल गृह बालिका, बाल गृह बालक, दत्तक ग्रहण, खुला आश्रय गृह बालिका में कुल पूर्व से 538 बच्चों संरक्षित किया गया है हाल ही में 23 बच्चों को प्रवेश लिया गया है। 55 बच्चों को संस्था से निर्मुक्त किया गया है। वर्तमान में 52 बच्चे संरक्षित है। जिसमें से 40 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे है।
जिले के समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य व सिविल अस्पतालों में शिशु स्वागत पालना केन्द्र 20 स्थापित किए गए है। जिसमें 36 केन्द्र स्थापित किया जाना है।
उन्होंने बताया कि नेावेल कोरोना वायरस कोविड-19 से संबंधित भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन तथा जिला प्रशासन के द्वारा समय-समय पर जार निर्देशों मापदण्डों एवं गाईडलाईन का अक्षरशः पालन करना, नोवल कोरोना वायरस से बचाव हेतु पर्याप्त मात्रा में डबल लेयर मास्क, हेण्ड सेनिटाईजर एवं पीपीटी कीट तथा नियमित रूप से साफ-सफाई, अनावश्यक व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित कराना, बाल देखरेख संस्थाओं में संरक्षित बच्चों को ठण्ड से बचने हेतु पर्याप्त मात्रा में कम्बल, स्वेटर, टोपी, मोजा, जूता, इनर एवं ठण्ड से बचाव हेतु अन्य वस्तुएं क्रय किए जाने हेतु अधीक्षक को निर्देशित किया जाना है।
शिक्षा विभाग को कोविड 19 महामारी से मृत व्यक्तियो के बेसहारा अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के संबंध में समन्वय पर चर्चा, बैठक में बताया गया कि कोविड 19 महामारी के दौरान कोविड 19 के कारण माता पिता दोनों को या माता-पिता में से एक को या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता को खोने वाले बच्चों के संरक्षण एवं देखरेख के लिए पीएमकेयर फार चिल्ड्रन योजना संचालित है। इस योजना का मुख्य उदेश्य कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के कल्याण हेतु स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण तथा आत्मनिर्भरता हेतु 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख की वित्तीय सहायता प्रावधान है। पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए है कि कोविड-19 महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा, अनाथ बच्चों को जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचना देते बाल कल्याण समिति को जानकारी देने कहा गया। ताकि ऐसे बच्चों को छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021 से लाभांवित किया जा सके।